राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना
(State MicroIrrigation Schame In Madhya Pradesh)
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना इस योजना को शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य किसानो कल्याण है, और उपलब्ध सिंचाई जल को अधिक करके या सिंचाई के भूमिगत जल में वृद्धि करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य सूक्ष्म सिंचाई योजना में किसानों को जल स्रोत के साथ सबको धनी बनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का कार्यान्वयन मध्यप्रदेश राज्य के सभी किसान निवास इस योजना के अंतर्गत योग्य हैं या लाभ ले सकते हैं। इस योजना के फायदे को प्राप्त करने के लिए निकटतम ग्रामीण कृषि अधिकारी को आवेदन कर सकते है।
राज्य माइक्रोइरीगेशन योजना के फायदे :-
अ. स्प्रिंकलर सेट (इकाई लागत 19600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 12000/ – अनुदान देय हैं |
ब. ड्रिप सिस्टम(इकाई लागत 80000/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 40000/ – अनुदान देय हैं |
स. मोबाइल रेनगन(इकाई लागत 31600/ हेक्टेयर) :- समस्त वर्ग के लघु/सीमांत/अन्य कृषको हेतु इकाई लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/ – अनुदान देय हैं |
आवश्यक दस्तावेज :- खेत के 7/12, आय प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो), आवेदन पत्र (ग्रामीण कृषि क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध), आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक विवरण उदा। आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, शाखा का नाम, खाता संख्या
आवेदन की प्रक्रिया:– यह योजना किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा लागू की गई है। आवेदक जो इस योजना के लाभों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें निकटतम ग्रामीण कृषि उत्पाद अधिकारी को आवेदन करना चाहिए
संपर्क विवरण:
निकटतम ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी
जिला परिषद