Mahatma Jyotiba Phoole Mandi Shramik Kalyan Yojna
प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले हम्मालों, तुलारों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने खुशहाली के द्वार खोल दिए हैं। हम्मालों, तुलारों को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना से प्रदेश की मंडियों में काम करने वाले 25 हजार से अधिक अनुज्ञापत्रधारी हम्माल, तुलारा लाभांवित होंगे।
मंडियां जमा कराएंगी हम्मालों का अंशदान
किसान कल्याण बोर्ड में प्रदेश की 233 मंडियों द्वारा हम्मालों का अंशदान जमा कराना अनिवार्य है। विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडिया प्रति हम्माल 1000, ब श्रेणी की मंडियां 500, स श्रेणी की मंडियां 300 तथा द श्रेणी की मंडियां 200 रुपए प्रति हम्माल अंशदान जमा कराएंगी। इस अंशदान से ही हम्मालों को सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
बेटियों के ब्याह पर 20 हजार
जिन अनुज्ञापत्रधारी हम्माल की उम्र 60 वर्ष से कम है और वह करीब एक साल से मंडी में मजदूरी कर रहा है। उन्हें अधिकतम दो बेटियों के ब्याह के लिए योजना के तहत प्रति बेटी 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
चिकित्सा सहायता भी
हम्मालों के कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 20 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं महिला हम्मालों को अधिकतम दो प्रसूति पर 45 दिन की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। पुरुष हम्माल को पितृत्व अवकाश के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति
हम्मालों के मेधावी बेटे-बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 10वीं में 80 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 3000, छात्रा को 3500 रुपए, 70-80 फीसदी अंक वाले छात्र को 2000, छात्रा को 2500 रुपए की छात्रवृत्ति एकमुश्त दी जाएगी।
12वीं में 90 फीसदी से अधिक अंक वाले छात्र को 5000, छात्रा को 6000, 80-90 फीसदी अंक वाले छात्र को 4000, छात्रा को 5000, 70-80 फीसदी अंक वाले छात्र को 3000, छात्रा को 4000 रुपए, स्नातक में 60 फीसदी से अधिक अंक वाले छात्र को 4000, छात्रा को 5000, स्नातकोत्तर में 60 फीसदी से अधिक अंक वाले छात्र को 5000, छात्रा को 6000 रुपए की छात्रवृत्ति एकमुश्त दी जाएगी।
योजना के तहत उन्हीं हम्मालों को यह सहायता मिल सकेगी, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष होगी और वे प्रदेश के मूल निवासी होंगे।