भामाशाह पशु बीमा योजना
कृषि मंत्री डॉ. प्रभुलाल सैनी की कार्य योजना में शामिल भामाशाह पशु बीमा योजना को पशुपालन विभाग की ओर से शुरू कर देने से जिले के पशुपालकों को राहत की सौगात मिली है। जिले के सभी नोडल केन्द्रों से शुरू हुई योजना को सफल बनाने के लिए विभाग ने त्रैमासिक स्तरीय लक्ष्यों का निर्धारण किया है।
साथ ही पशुपालकों को बीमा योजना का लाभ पंचायत स्तर पर होने वाले न्याय आपके द्वार शिविर से मिलने की भी व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग अजमेर के निर्देश पर जिला पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई भामाशाह पशु बीमा योजना वित्तीय वर्ष (2017-18) में जिले के आठ नोडल केन्द्रों को त्रैमासिक भौतिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
बीमा योजना में सामान्य, एससी, एसटी व बीपीएल श्रेणी पशुपालकों के दुधारू, भार ढोने वाले सहित अन्य पशुओं को शामिल किया गया है। पशुपालन विभाग की ओर से 10 हजार से 50 हजार तक बीमा क्लेम की राशि रखी गई है योजना में प्रीमियम राशि का कुछ प्रतिशत पशुपालन विभाग व बाकी राशि पशुपालकों की ओर से बीमा कम्पनी को भुगतान किया जाएगा।
यह पशु होंगे योजना से लाभान्वित
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केन्द्र एवं नोडल केन्द्र प्रभारी डॉ. अशोक कुमार पांडे ने बताया भामाशाह पशु बीमा योजना में पशुपालन विभाग की ओर से क्षेत्र के दुधारू पशुओं में गाय, भैंस, भार ढोने वालों में ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा सहित भेड़ बकरी सुअर को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि पशुपालकों को क्षेत्र के अटल सेवा केन्द्रों पर आयोजित होने वाले न्याय आपके द्वार शिविर में भामाशाह व राशनकार्ड सहित उपस्थित होकर पशुपालन विभाग के अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से सारे पशुपालकों की सूची बनाकर बीमा कम्पनी को भेजी जाएगी। बाद में बीमा कम्पनी एजेन्ट पशुपालकों के घर-घर पहुंच पशुओं के कुड़की लगा उनकी पहचान कर पॉलिसी पशुपालक को देगा।
Guidline Bhamasha – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/975/Guidline%20Bhamasha.pdf
Form PDF – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/975/From.pdf