भूमिहीन कृषि मजदूर
भूमिहीन कृषि मजदूर

भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना छह हजार रूपए की आर्थिक सहायता देने के लिए भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के पंजीयन की प्रक्रिया एक सितंबर से शुरू हुई है। ग्राम पंचायतों में इसके लिए आवेदन लेना तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अब तक नौ हजार 515 आवेदन मिल चुके हैं। विकासखंड कोरबा में दो हज़ार 553, विकासखंड करतला में एक हजार 351, कटघोरा विकासखंड में 687, पाली विकासखंड में तीन हज़ार 013 और पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में एक हजार 911 आवेदन मिल चुके हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत चयनित हितग्राही परिवार के मुखिया को एक या दो किस्तों में छह हजार रुपये की अनुदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से जमा की जाएगी। शासन की इस जनहितकारी योजना का लाभ लेने के लिए भूमिहीन मजदूर काफी उत्साह के साथ पंजीयन कराने ग्राम पंचायत कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू ने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत मिले आवेदनों का गंभीरता से घर-घर जाकर सत्यापन करने के निर्देश पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने सत्यापन के दौरान हितग्राही के घर की स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार परिवार की स्वामित्व या पट्टे से मिली भूमि के साथ-साथ आजीविका के साधन और घर में वाहन आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के अंतर्गत पंजीयन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में पंजीयन के लिए हितग्राहियों को आवेदन फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत जिले के ऐसे व्यक्ति को चिन्हांकित किया जाएगा जिनके पास कोई कृषि भूमि या वन अधिकार पट्टा नहीं है। ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अंतर्गत चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार तथा अन्य वर्ग आएंगे जिनके पास कोई कृषि भूमि ना हो।

आवेदन फार्म में मुखिया का नाम, गांव का पता, पटवारी हल्का नंबर, सदस्यों का विवरण,बैंक खाता,आधार कार्ड आदि का विवरण दर्ज करना होगा। सभी ग्राम पंचायतों में पंजीयन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हितग्राही परिवार को जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करने के पश्चात पावती भी पंचायत सचिव से प्राप्त होगी। पंचायत सचिवों द्वारा प्राप्त आवेदनों को ग्रामवार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय में निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। इस कार्यालय के पोर्टल में प्राप्त आवेदनों की इंट्री की जाएगी। ततपश्चात राजस्व अधिकारियों द्वारा भुइयां रिकार्ड के आधार पर इन प्रविष्टियों का परीक्षण किया जाएगा। पोर्टल में प्रर्दशित नियमो के अनुसार जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।