छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत् कृषि क्रियाओं में लगने वाले आदानों एवं फसल क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता राशि दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा समस्त मैदानी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सेवा सहकारी समितियों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसके तहत योजना के अंतर्गत पात्र किसान, लाभ एवं पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
विशेष अभियान –
राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए 30 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक ग्रामों में तिथिवार कृषि, राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस संयुक्त दल द्वारा योजना के तहत पात्र किसान, लाभ, पंजीयन की प्रक्रिया एवं अंतिम तिथि की जानकारी अभियान में दी जाएगी। साथ ही किसानों के आवेदन प्रपत्र को भरने में सहयोग किया जाएगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना –
योजनांतर्गत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। योजना के लाभ के लिए इन फसलों का पंजीयन कराना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था। यदि वह धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाईड धान, केला, पपीता अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए आदान सहायता राशि दी जाएगी। वृ़क्षारोपण करने वाले किसानों को तीन वर्ष तक आदान सहायता राशि दी जाएगी।
पात्र कृषक –
समस्त श्रेणी के भू-स्वामी एवं वन पट्टाधारी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। संस्थागत भू-धारक, रेगहा-बटाईदार-कृषक अपात्र होंगे।
पंजीयन –
किसान पंजीयन का कार्य 1 जून से 30 सितम्बर 2021 तक करा सकते है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा खसरा का सत्यापन उपरांत संबंधित सेवा सहकारी समितियों से समयावधि में पंजीयन कराना होगा। अपंजीकृत कृषक की पात्रता नहीं होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –
योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित है। योजनांतर्गत बीमा इकाई ग्राम निर्धारित है। योजना के तहत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है।
बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर –
योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है, जिसके अनुसार कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि 975 रूपए धान सिंचित एवं 770 रूपए धान असिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार कृषक द्वारा सोयाबीन फसल के लिए 770 रूपए तथा अरहर के लिये 555 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज –
ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा, उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी कृषकों को बैंक, सहकारी समिति एवं लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)/किरायदार/साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते हैं।
बीमा कहां कराए –
किसानों द्वारा फसल बीमा कराने हेतु अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।