योजना का नाम – डीजल/विद्युत पम्पसैट योजना
योजना का संक्षिप्त परिचय – कृषकों को सिंचाई कार्य के लिये नवकूप/ नलकूपों से जल दोहन हेतु व्हाईट एवं ग्रे क्षेत्रों में डीजल/विद्युत पम्पसैट के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।
प्रारम्भ होने का वर्ष – 1957-58
लाभान्वित वर्ग/पात्रता – कृषक
देय सुविधाये – बैंक द्वारा समय पर परिवर्तित ब्याज दर लागू होगी । अवधिपार राशि पर 3 प्रतिशत की दर से दण्डनीय ब्याज देय होगा, पुनर्भुगतान अवधि 9 वर्ष
आवेदन का तरीका – प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा- बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना होता है एंव कृषि भूमि बतौर प्रतिभूति प्राथ-बैंक के पक्ष मे बन्धक करनी होती है।
आवेदन कहॉ किया जावे – सम्बन्धित प्राथ- भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा
आवेदन के साथ औपचारिकताये – पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज: जमाबन्दी, पासबुक, खसरा गिरदावरी, भूमि स्वामित्व दस्तावेज, नो- डयूज प्रमाण पत्र,भूमि के नक्शे की प्रति, शपथपत्र, उद्देश्य हेतु अनुमान पत्र आदि
सम्पर्क सूत्र – सचिव, प्रा-भू-वि-बैंक / शाखा सचिव
योजना का विवरण – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/393/dizal%20vidhut.pdf
योजना की अधिक जानकारी के लिए – http://www.rsldb.nic.in/