प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

बीमा नहीं कराने वालों को देना होगा घोषणा पत्र
खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसान बीमा योजना का फायदा उठा सकते हैं। बलौदाबाजार जिले के लिए धान सिंचित एवं धान असिंचित दोनो प्रकार की फसलों को बीमा कवर में लिया गया है। ऋणि एवं अऋणि किसान फसल बीमा कराने के लिए प्रीमियम राषि 15 जुलाई तक अपने खाते से डेबिट करा सकते हैं। बीमा नहीं कराने के इच्छुक ऋणि किसानों को 8 जुलाई तक इस आशय का घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा कराना होगा, अन्यथा बैंक द्वारा अपने आप बीमा कर लिया जायेगा।

बीमित राशि सिंचित के लिए 50 हजार रूप्ये व असिंचित के लिए 38 हजार 500 रूपये प्रति हेक्टेयर है। जिस हेतु कृषक को बीमित राशि का 2 प्रतिशत यानी किसान अंश धान सिंचित हेतु 1000 व धान असिंचित हेतु 770 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। इस वित्तीय वर्ष बीमा इकाई ग्राम निर्धारित की गई है। वे ऋणि कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दिनांक 8 जुलाई तक संबंधित वित्त या बैंक शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृति या नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक को घोषणा पत्र के साथ  स्थानीय आरएईओ द्वारा सत्यापित बुवाई प्रमाण पत्र सहित आवष्यक दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, एवं बी-1 एवं पी-2 की छायाप्रति आदि के साथ बीमा करा सकते हैं। ऋणी व अऋणी कृषक फसल बीमा कराने हेतु प्रीमियम राशि 15 जुलाई 2021 तक जमा खाता से डेबिट करा सकते हंै।

आवरित जोखिम अधिसूचित क्षेत्र आधार पर
विपरीत मौसम अवस्थाओं के कारण अधिसूचित क्षेत्र के 75 प्रतिशत क्षेत्र बुवाई न होने पर बीमित राशि का अधिकतम् 25 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति देय है, जिसे अंतिम गणना से समायोजित किया जावेगा। व्यापक आधार पर आयी प्राकृतिक विपदाओं यथा अत्यधिक बाढ़ या सूखा के कारण उपज में होने वाले नुकसान का आंकलन फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त परिणाम/वास्तविक उपज के आधार पर किया जावेगा।

व्यक्तिगत खेत आधार पर फसल कटाई के बाद नुकसान जैसे ओला, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम वर्षा के कारण खेत में कटी और सुखाने के लिए फैली फसल का 14 दिन के भीतर नुकसान। एक ही रकबा और खसरा पर किसी भी माध्यम से (बैंक/लोक सेवा केन्द्र/स्वयं किसान इत्यादि) यदि एक से अधिक बार बीमा होता है तो इस स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा।

आधार कार्ड अनिवार्य
किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपना आधार कार्ड खरीफ के लिए 15 जुलाई, 2021 से पूर्व बैंक में अपडेट करा लें। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। अत: आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी किसान भाईयों से अपील की जाती है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत अधिक से अधिक सहभागी बनते हुए धान सिंचित तथा असिंचित फसलों का बीमा अवश्य करावें, जिससे कि मौसम के अनिश्चित्ता से होने वाली नुकसान की स्थिति में फसल बीमा से आर्थिक क्षति पूर्ति सहित लाभ मिल सकें।