धान आयात पर प्रतिबंध
धान आयात पर प्रतिबंध

कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित एकसमान विनिर्दिष्टयों के अनुसार जिले के किसानों से धान एवं मक्का उपार्जन किये जाने के दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के उपार्जन के लिए धान कॉमन के लिए 1940 रूपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए के लिए 1960 रूपए प्रति क्विंटल और मक्का के लिए 1870 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाने के निर्देश दिए है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के किसानों से धान की नगद व लिकिंग में खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की जाएगी ।

खरीफ वर्ष 2021-22 में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिकिंग सहित निर्धारित की गई है। कृष्को द्वारा विक्रय किए गए धान एवं मक्के की राशि का भुगतान किसानों के बैंक खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा।

उन्होंने धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित मापदंड के अनुसार ही धान लाए जाने के लिए प्रचार-प्रसार करने को कहा है तथा सभी उर्पाजन केन्द्रों में आद्र्रतामापी के उपयोग करने के निर्देश दिए है। उन्होंने उर्पाजन केन्द्रों मे नमी की जांच कर किसानों को समझाइश देने को कहा है। किसी भी स्थिति में 17 प्रतिशत् से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जाए। उन्होंने कांटा-बांट एवं धर्मकांटा के सत्यापन कराने, आद्र्रतामापी का कैलीब्रेशन एवं ट्रायल रन कराने के निर्देश भी दिए हैं।

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