प्रदेश में आम के क्षेत्र में विस्तार एवं फल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस योजना के अंतर्गत भू-स्वामी कृषक को आम फलोदयान रोपण पर प्रति हेक्टेयर लागत राशि रू. 43,750 पर 25 प्रतिशत अनुदान राशि रू. 10.938 पांच वर्षो में देने का प्रावधान है, जिसमें प्रति कृषक न्यूनतम 0.25 हे. एवं अधिकतम 2 हे. तक अनुदान।
आम, बेर, आंवला के देशी वृक्षों को उन्नतशील किस्मों में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों के द्वारा किये गये टॉप वर्किंग कार्य पर (जब शाखा लगभग 2 फीट की हो जावे) राशि रू. 10 प्रति सफल परिवर्तित वृक्ष पारिश्रमिक।
नदी कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना
नदी कछार/तटीय क्षेत्रों में खेती करने वाले बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की नवीन योजना है। प्रति हितग्राही न्यूनतम 0.25 हे. एवं 0.4 हे. क्षेत्र हेतु लाभ देने का प्रावधान है। 0.4 हे. क्षेत्र के अनुमानित लागत राशि रू. 9400 पर 50 प्रतिॉात अधिकतम राशि रू. 4700 अनुदान।
बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना (0.05. हे.) बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषकों को लाभान्वित करने की नवीन योजना है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रति हितग्राही 500 वर्ग मी. क्षेत्र में टपक सिंचाई पद्धति प्रतिस्थापन हेतु राशि रू. 18000 की अनुमानित लागत पर 75 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 13500 अनुदान।
योजना की अधिक जानकारी के लिए – http://www.rsldb.nic.in/