उद्यानिकी फसलों का होगा मौसम आधारित फसल बीमा
उद्यानिकी फसलों का होगा मौसम आधारित फसल बीमा

उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक रामबीर तोमर ने बताया कि खरीफ वर्ष 2021-2022 हेतु अधिसूचित उद्यानिकी फसल टमाटर, बैगन, मिर्च,अदरक, अमरूद, केला एवं पपीता का मौसम आधारित फसल बीमा किया जाएगा। इन फसलों का ओलावृष्टि, चक्रवाती, कम या ज्यादा तापमान, असामन्य वर्षा वायु गति, मौसमी बीमारी, कीट एवं व्याधि से नुकसान होने पर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। बीमा के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित  की गई है। मुंगेली जिले के किसानों के फसल बीमा के लिये शासन द्वारा बजाज आलियांज जनरल इन्श्योरेंस लिमिटेड  बीमा कंपनी से अनुबंध किया गया है।

उद्यान विभाग के सहायक संचालक श्री तोमर ने बताया कि बीमा की इकाई स्वचालित मौसम स्टेशन से प्राप्त टर्म शिट और पुनर्गठित मौसम के आकडो के आधार पर निर्धारित की गई है। जिसे बीमा ईकाइ में अधिसूचित किया जाएगा। खरीफ के मुख्य अधिसूचित फसल टमाटर के बीमा के लिये बीमित राशि का 5 प्रतिशत अर्थात् 5 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर, अधिसूचित फसल अदरक के बीमा के लिए बीमित राशि का 6 हजार 5 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर, बैगन के लिये 3 हजार 5 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर, केला के लिये 7 हजार 5 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर, पपीता के लिये 5 हजार 5 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर, मिर्च के लिये 4 हजार  रुपए प्रति हेक्टेयर एवं अमरूद के लिये 2 हजार 5 सौ रुपए प्रति हेक्टेयर  निर्धारित किया गया है। इस योजना में ऐसे सभी कृषक जिनका पुनर्गठित मौसम खरीफ वर्ष 2021-22 हेतु अधिसूचित फसल के लिये ऋणी कृषक अंतिम तिथि से पहले अपने सहकारी,  ग्रामीण या वाणिज्यक बैंक की शाखाओ से नामांकित हो। एवं गैर ऋणी कृषक के पास बुवाई प्रमाण पत्र,  आधार कार्ड,  खसरा दस्तावेज बीमा आवरण में सम्मिलित होने की पात्रता रखता है। अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हो, उन्हे  क्षेत्र बुआई वृष्टि प्रमाण पत्र जो क्षेत्रीय उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो तथा अन्य दस्तावेज-नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बी 1 नक्शा प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। अऋणी किसान  भी बीमा आवरण में शामिल हो सकते है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक संचालक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है।