आम फलोद्यान रोपण योजना का लाभ लेने करें आवेदन
आम फलोद्यान रोपण योजना का लाभ लेने करें आवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य पोषित योजना विभागीय आम फलोद्यान (आम नवीन रोपण) वर्ष 2021-22 के क्रियान्वयन हेतु किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए इच्छुक किसान अपने क्षेत्र के उद्यानिकी अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। सहायक संचालक उद्यान डॉ.दीवान ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले के लिए भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे विकासखण्ड वार विभाजित किया गया है। उपरोक्त राज्य पोषित योजना-विभागीय आम नवीन रोपण का लाभ लेने हेतु सामान्य, अ.ज.जा. एवं अजा.मदवार लक्ष्य निर्धारण किया गया है। उक्त योजना का लाभ लेने हेतु कृषकों को न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर रकबा तक लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधित दस्तावेज बी-1, खसरा, आधार कार्ड, कृषक पासपोर्ट साईज फोटो, बैंक खाता की छायाप्रति, निर्धारित आवेदन पत्र के साथ अपने विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। योजना क्रियान्वयन हेतु कृषकों का चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ ‘ के आधार पर किया जावेगा। योजना अंतर्गत पिछले 03 वर्षो के लाभान्वित कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक कृषक विकासखण्ड-कार्यालय/प्रभारियों के पास आवेदन/प्रकरण जमा करायेगें।