योजना का नाम : असफल नलकूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना
योजना का संक्षिप्त परिचय : भूमि विकास बैकों से ऋण प्राप्त कर निर्मित नलकूपों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार असफल होने पर क्षतिपूर्ति सहायता देय।
देय सुविधाए : बकाया मूल ऋण के 50 प्रतिशत राशि की सहायता स्वीकृत की जाती है।
आवेदन का तरीका : प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा- बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना होता है ।
आवेदन कहॉ किया जावे :
सम्बन्धित प्राथ- भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा
आवेदन के साथ औपचारिकताए : पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज :भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथपत्र,
सम्पर्क सूत्र : सचिव, प्रा-भू-वि-बैंक / शाखा सचिव
मुख्यालय स्तर नोडल अधिकारी :
पद नाम : प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि-, जयपुर
दूरभाष : कार्यालय 2740440,
योजना का विवरण – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/394/394_Detail.PDF
योजना का फॉर्म – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/394/394_Form.PDF
योजना की अधिक जानकारी के लिए – http://www.rsldb.nic.in/