योजना का नाम : असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजन
योजना का संक्षिप्त परिचय : भूमि विकास बैकों से ऋण प्राप्त कर निर्मित कूपों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार असफल
देय सुविधाए : बकाया मूल ऋण के 50 प्रतिशत राशि की सहायता स्वीकृत की जाती है। (शेष राशि 50 प्रतिशत में 40 प्रतिशत राज्य भू-वि-बैंक एवं 10 प्रतिशत प्राथमिक बैंक द्वारा वहन किया जाता है।) तथा 50 प्रतिशत कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।
आवेदन का तरीका : प्रार्थना पत्र मय समस्त दस्तावेज के क्षेत्र के प्रा- बैंक / शाखा में प्रस्तुत करना होता है ।
आवेदन कहॉ किया जावे :सम्बन्धित प्राथ- भूमि विकास बैंक एवं उनकी शाखा
आवेदन के साथ औपचारिकताए : पूर्ण भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र मय दस्तावेज :भूमि स्वामित्व दस्तावेज, भूमि के नक्शे की प्रति, शपथपत्र,
सम्पर्क सूत्र : सचिव, प्रा-भू-वि-बैंक / शाखा सचिव
मुख्यालय स्तर नोडल अधिकारी :
पद नाम : प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि-, जयपुर
दूरभाष : कार्यालय 2740440, असफल कूप क्षतिपूर्ति सहायता योजना
योजना का विवरण – http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/385/385_Detail.PDF